(Pi Bureau)
मुंबई : मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को विशेष टाडा अदालत अपना फैसला सुना रही है. इसके लिए जस्टिस जीएस सानप की बेंच फैसला सुना रही है. कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षाबल की तैनाती की गई है. इस मामले में मुस्तफा दौसा, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी, अबू सलेम और फिरोज खान को दोषी करार दिया गया है.
दोषियों की सजा पर बहस 19 जून को होगी.
आरोपी अब्दुल कय्युम को कोर्ट ने मुंबई धमाके के सभी आरोप से बरी कर दिया है. उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया है. सनद रहे कि अब्दुल कय्युम को संजय दत्त के घर हथियार पहुंचाने का आरोपी बनाया गया था.
रियाज सिद्दीकी को भी कोर्ट ने टाडा के तहत दोषी पाया. हालांकि ये भी कहा कि सरकारी पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि रियाज इस षड्यंत्र रचने में शामिल था.
टाडा कोर्ट ने इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को भी दोषी करार दिया है. उस पर षड्यंत्र रचने और आतंकी गतिविधि का जुर्म साबित हुआ है.
करीमुल्ला शेख महाराष्ट्र के रायगड जिले के शेखाड़ी कोस्ट के जरिए हथियारों की भारत में तस्करी का दोषी करार.
ताहिर मर्चेंट भी 1993 ब्लास्ट मामले में दोषी करार.
फिरोज अब्दुल रशीद खान धमाके की पूरी प्रक्रिया और मुंबई में हथियार और विस्फोटक पहुंचाने का दोषी करार.
मुस्तफा दौसा दुबई से हथियार भेजने, धमाकों की साजिश रचने, लोगों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने और हत्या का दोषी करार. दौसा का साल 2004 में यूएई से प्रत्यर्पण कराया गया था.
फैंसला आने से पहले पीड़ित कीर्ति अजमेरा ने कहा कि इंसाफ में देरी का मतलब इंसाफ से वंचित, अब तक काफी कुछ सहन किया है
दाऊद इब्राहिम 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है. वह साल 1995 से फरार है.
मुंबई ब्लास्टः 24 साल, 100 आरोपी, एक को फांसी समेत 99 को सजा
अदालत ने कुछ दिनों पहले ही इस मामले की सुनवाई पूरी की थी. मुस्तफा दौसा को साल 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था, वहीं अबू सलेम का साल 2005 में उनकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था. अन्य पांचों आरोपियों को भी दुबई से भारत लाया गया था.
सातों दोषियों के खिलाफ कौन-कौन से हैं मामलेः
— अबू सलेम – हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन और वितरण.
— मुस्तफा दौसा- हथियारों और विस्फोटकों को रखने, साजिश रचने और लोगों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजना.
— ताहिर मर्चेंट – आतंकियों के पाकिस्तान जाने की व्यवस्था कराई.
— अब्दुल कय्युम- संजय दत्त के घर हथियार पहुंचाया.
— रियाज सिद्दीकी- मारुति वैन में विस्फोटकों का ट्रांसपोर्ट. इस वैन का उपयोग ब्लास्ट में किया गया था.
— फिरोज अब्दुल रशीद खान- ब्लास्ट की पूरी प्रक्रिया, हथियारों और विस्फोटकों को ट्रांसपोर्टेशन की मॉनिटरिंग.
— करीमुल्ला शेख – महाराष्ट्र के रायगड जिले के शेखाड़ी कोस्ट के जरिए हथियारों की भारत में तस्करी.
24 साल पहले हुए थे सीरियल ब्लास्ट
12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए थे. इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और इनमें 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इसके साथ ही करीब 27 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई थी. इसी मामले में याकुब मेमन को साल 2015 में फांसी हुई थी.
ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. पिछले साल फरवरी में ही दत्त अपनी सजा पूरी कर जेल से लौटे हैं.
वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम साल 1995 से फरार है. फिलहाल उसके पाकिस्तान में होने की खबर है पर पाकिस्तान यह बात नकारता रहा है . दाऊद की सेहत पिछले दिनों काफी ख़राब हो गयी थी , मीडिया के एक हिस्से ने उसके मरने तक की खबर चला दी थी . बाद में इसकी पुष्टि हुयी .