दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को दी बड़ी राहत

(Pi Bureau)

आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली की एक कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। घरेलू हिंसा मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज एफआइआर को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

घरेलू हिंसा का केस खारिज होने से सोमनाथ भारती को बड़ी राहत मिली है। पत्नी लिपिका मित्रा ने उन पर घरेलू हिंसा के मामले में एफआइआर दर्ज करायी थी।

भारती की पत्नी ने 10 जून, 2015 को दिल्ली महिला आयोग के साथ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और 9 सितंबर, 2015 को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

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