सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दी 10 दिन की राहत , 10 दिनों बाद 709.82 करोड़ रुपये जमा कराने का दिया आदेश !!!

(Pi Bureau)

 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा को 10 और कार्यदिवसों की मोहलत देते हुए 709.82 करोड़ रुपये सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में जमा कराने को कहा है। कोर्ट ने दो साल जेल में बिता चुके सुब्रत रॉय की जमानत अवधि को 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। उस दिन इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। फिलहाल सुब्रत सहारा पैरोल पर बाहर है ।

 

 

गौरतलब है कि सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, उनके प्रमोटर सुब्रत रॉय और उनके तीन निदेशकों के खिलाफ 2012 में एक मामला दर्ज किया था। सेबी का आरोप है कि इन कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज में सिक्यॉरिटीज लिस्ट कराए बिना निवेशकों से भारी रकम जुटाई।

 

तिहाड़ जेल में 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय इस साल मई में तब बाहर आ पाए थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उनका पैरोल इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे।

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