(Pi Bureau)
एटीएम की सुरक्षा चाकचौबंद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को हर हाल में इन निर्देशों का पालन सितंबर 2019 तक करना होगा। ऐसा न करने पर बैंकों को जुर्माना देना होगा।
केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। बेहद सुरक्षित परिसरों मसलन हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी।
2016 में गठित की थी समिति
रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति (सीसीएम) गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने ये निर्देश जारी किए हैं। इनके पीछे मकसद एटीएम परिचालन के जोखिम को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है।
नकदी डालने के लिए ओटीसी लॉक
सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा। इसके अलावा 30 सितंबर, 2019 तक सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी।
इलेक्ट्रोनिक तरीके से हो निगरानी
इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समयसीमा में अनुपालन नहीं करेंगे तो उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है।