(Pi Bureau)
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में करदाताओं को राहत पहुंचाने के लिए आयकर विभाग ने एक नई सेवा शुरू की है, जिससे करदाताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। आईटीआर को भरने के बाद उसको वेरिफाई भी करना जरूरी होता है। अगर किसी भी करदाता ने ऐसा नहीं किया तो उसका रिटर्न वैलिड नहीं माना जाता है। विभाग ने अब वेरिफाई करने के लिए नई सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा के तहत करदाता बिना लॉगइन किए भी अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकेंगे।
ऐसे करें वेरिफाई
आयकर विभाग ने आईटीआर वेरिफाई करने के लिए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया लिंक शुरू किया है।
आईटीआर वेरिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको ई-वेरिफाई रिटर्न ( e-Verify Return ) का एक विकल्प मिलेगा।
यहां पर आपको अपने पैन कार्ड, असेसमेंट ईयर और आईटीआर फॉर्म-5 में दिए गए एक्नोलेजमेंट (acknowledgement) नंबर की जानकारी डालनी होगी। इस तरह आप अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं।
जरूरी है ITR वेरिफाई करना
विभाग के अनुसार, आईटीआर फाइल करने के 120 दिन के अंदर आपको इसे वेरिफाई करना होगा। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद भी आप इसे वेरिफाई करा सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप अपना आईटीआर वेरिफाई करना भूल जाते हैं तो आप पर आईटीआर फाइल नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
31 अगस्त है आखिरी तारीख
आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अगस्त 2019 है। करदाता 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके पहले आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। अंतिम तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना लगेगा।