(Pi Bureau)
रिटायरमेंट फंड मैनेज करने वाले संगठन EPFO ने सोमवार को कहा कि उसने पेंशन के वितरण के लिए 105 करोड़ रुपये के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। एरियर का भुगतान कम्युटेशन योजना के लागू होने के बाद पात्र पेंशनधारकों को किया जाएगा। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने EPFO के निर्णय लेने वाले शीर्ष संगठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सिफारिश पर कर्मचारियों की काफी पुरानी मांग को स्वीकार कर लिया। इसके तहत 15 साल बाद पेंशन की कम्युटेड वैल्यू लागू हो जाती है। विज्ञप्ति में कहा गया है, ”कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कम्युटेड वैल्यू के साथ पेंशन की भुगतान के लिए 105 करोड़ रुपये के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपये की पेंशन जारी कर दी है।”
इस रिलीज में कहा गया है कि पहले कम्युटेड पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशनर्स को कम्युटेशन की एवज में जीवन भर कम पेंशन मिलता थी। मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत यह पेंशनर्श के फायदे के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम है।
EPFO अपने 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए 65 लाख पेंशनर्स को पेंशन देता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि EPFO के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तमाम दिक्कतों के बावजूद मई, 2020 की पेंशन राशि को प्रोसेस किया है ताकि पेंशनर्स को तय शिड्यूल के मुताबिक पेंशन मिलने में कोई परेशानी ना हो।
इससे पहले फरवरी में श्रम मंत्रालय ने EPS-95 के तहत पेंशन कम्युटेशन की व्यवस्था को बहाल करने के EPFO के फैसले को लागू कर दिया था। इससे 6.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
सब्सक्राइबर द्वारा पेंशन फंड से आंशिक तौर पर निकासी करने पर 15 साल तक कम पेंशन मिलता है। इस व्यवस्था को पेंशन कम्युटेशन कहते हैं। मंत्रालय के फैसले के बाद ये पेंशनर्स भी 15 साल पूरे होने के बाद पूरी पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।