(Pi Bureau) नई दिल्ली । हरियाणा पुलिस ने सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की दत्तक पुत्री हनीप्रीत के खिलाफ दर्ज मामले में अब देशद्रोह की धारा भी जोड़ दी है।
पंचकूला के पुलिस आयुक्त ए एस चावला ने बताया कि गत 25 अगस्त को स्थानीय सीबीआई अदालत के डेरा प्रमुख को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार डेरा के मुखपत्र ‘सच कहूं’ के पत्रकार सुरेंद्र धीमान और अन्य लोगों से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद पुलिस ने हनीप्रीत के खिलाफ पहले से दर्ज मामने में अब यह धारा भी जोड़ने का फैसला लिया है। राम रहीम साध्वी यौन शोषण मामले में फिलहाल रोहतक जेल में बंद है।
हनीप्रीत के गुप्त ठिकाने का चला पता,पुलिस बोली…
उल्लेखनीय है कि हनीप्रीत डेरा प्रमुख को सजा होने के बाद से ही फरार है। पुलिस उसे और डेरा प्रवक्ता आदित्य इंसा को मोस्ट वांटेड घोषित कर उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर चुकी है। उन्हें पकड़ने के लिये पुलिस की टीमें लगी हुई हैं।
जानिए क्या है देशद्रोह :
भारतीय कानून संहिता (आईपीसी) की धारा 124A में देशद्रोह की दी हुई परिभाषा के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है।