(Pi Bureau)
कोरोना महामारी के दौर में सरकार ने जनता की अचानक पैसे की आवश्यकता को देखते हुए नई सेवा आरम्भ की है. अब आप अपने Employees Provident Fund (EPF) से एक लाख रुपये एडवांस PF बैलेंस से निकाल सकते हैं. आप किसी भी प्रकार की मेडिकल आपातकालीन के वक़्त में यह पैसा निकाल सकते हैं. आपको इस सेवा का लाभ उठाने के लिए खर्च बताना होगा. वही 1 जून को EPFO ने सर्कूलर जारी कर कहा कि कर्मियों को 1 लाख रुपये तक का मेडिकल एडवांस के लिए निकाल सकते हैं. कोरोना संक्रमण के अतिरिक्त अन्य रोगों में भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती करने पर PF से पैसा निकाला जा सकता है.
ये बदलाव मेडिकल एडवांस वाली सेवा से अलग है:-
इससे पूर्व EPFO मेडिकल आपातकाल के वक़्त ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. ये आपको मेडिकल बिल जमा करने के पश्चात् प्राप्त होता था मगर ये मेडिकल एडवांस पहले वाली सेवा से अलग है. इसमें आपको कोई भी बिल नहीं जमा करना है. आपको सिर्फ आवेदन करना है तथा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.
ऐसे निकाल सकते हैं पैसा:-
– www.epfindia.gov.in पोर्टल के होम पेज पर कोविड टैब के अंतर्गत ऊपर दाहिनी ओर के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं.
– https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface
– ऑनलाइन सर्विस पर जाएं >> क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी)
– अपने बैंक अकाउंट के आखिरी 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें
– Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
– ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
– अपने कारण का सिलेक्शन करें. अपेक्षित राशि दर्ज करें तथा चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें तथा अपना पता दर्ज करें
– Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें तथा आधार लिंक्ड मोबाइल पर मिला OTP लिखें
– आपका क्लेम फाइल हो गया.