राजस्थान सरकार बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से संबंधित काला हिरण शिकार मामले में पांच सह आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अगले सप्ताह अपील दायर करेगी. अतिरिक्त महाधिवक्ता एस के व्यास ने शनिवार को कहा कि वन विभाग ने अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति के लिए पत्र लिखा था. व्यास ने कहा, ‘मैंने कनकनी शिकार मामले में पांच सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अनुमति हासिल की. हम अगले सप्ताह अदालत में अपील दायर करेंगे.
मामले में मुख्य आरोपी अभिनेता सलमान खान को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी. उस वक्त इलाके में बॉलीवुड फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग चल रही थी. हालांकि, मामले में सह-आरोपियों को निचली अदालत ने ही बरी कर दिया था. उसके बाद उन्होंने सत्र अदालत में अपील दायर की और उनके खिलाफ निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी. सत्र अदालत में अपील पर दलील चल रही है.
अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल सिंह बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार ने मामला अपने विधि विभाग को भेजा था, जिसने अपील दायर करने की अनुमति दे दी. बिश्नोई ने कहा, ‘अब सरकारी वकील ने जरूरी अनुमति हासिल कर ली है. इन लोगों को बरी किये जाने के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.’ इसी तरह, शस्त्र अधिनियम के तहत खान को बरी किये जाने के खिलाफ राज्य सरकार की एक अन्य अपील पर वही सत्र अदालत सुनवाई करेगी.