(Pi Bureau)
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने इनकम टैक्स से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत दी है। यह मामला वित्त वर्ष 2010-11 का है, जब आयकर अधिकारियों ने उनकी टैक्सेबल आय का आकलन किया था।
यह है मामला
दरअसल यह मामला शिल्पा शेट्टी की टैक्सेबल आय से जुड़ा है। वित्त वर्ष 2010-11 में अभिनेत्री ने टैक्सेबल आय 7.6 करोड़ रुपये बताई थी। हालांकि बाद में आयकर अधिकारियों ने उनकी कुल 13 करोड़ रुपये के टैक्सेबल आय का आकलन किया।
आईटीएटी ने शेट्टी को दी राहत
इसलिए आयकर विभाग ने बाद में शेट्टी की आय में ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ एडजस्टमेंट के रूप में 5.4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम जोड़ दी थी। अब आईटीएटी ने अपने फैसले में अभिनेत्री के वित्त वर्ष 2010-11 की आय में अतिरिक्त 5.4 करोड़ रुपये जोड़ने के आयकर विभाग के फैसले को खारिज कर दिया है।
आय में शामिल की गई थी 5.4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम
आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स की ब्रैंड एम्बेसडर रहते हुए अभिनेत्री ने अपने रिटर्न में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति, फोटोशूट्स और प्रेस को दिए गए इंटरव्यूज से होने वाली आय को शामिल नहीं किया था। यही वजह है कि आयकर अधिकारियों ने अभिनेत्री की आय में फेयर प्राइस के रूप में 5.4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम को शामिल की थी।
राज कुंद्रा ने खरीदे थे मॉरीशस की कंपनी के शेयर
बता दें कि राजस्थान रॉयल्स का मालिकाना हक जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (JICPL) के पास था, जो एक भारतीय कंपनी थी। जेआईसीपीएल मॉरीशस के एक कंपनी की सहायक कंपनी थी। लेकिन एक शेयर परचेज अग्रीमेंट के तहत शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने बहामास की कंपनी के जरिये मॉरीशस की कंपनी के शेयर खरीदे थे।
शेयर परचेज अग्रीमेंट पर थे शिल्पा शे के हस्ताक्षर
इस संदर्भ में आयकर अधिकारियों ने कहा कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रावधानों के तहत अभिनेत्री और मॉरीशस की कंपनी का संबंध रिलेटेड पार्टी का बनता है क्योंकि शिल्पा शेट्टी मॉरीशस की कंपनी के शेयर की न तो खरीदार थी और न ही विक्रेता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शेयर परचेज अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे।